स्क्रीन रीडर
logo

विभागीय मान्यता की निरंतरता के लिए जानकारी का प्रस्तुतिकरण

खेल एवं युवा कल्याण विभाग
📑 आवश्यक दस्तावेज
क्रम सं दस्तावेज़ प्रकार सहायक दस्तावेज अनिवार्य प्रारूप
1 खेल संघ/संस्था, खेल के विकास व संवर्धन के लिए गठित हो। खेल संघ/संस्था, खेल के विकास व संवर्धन के लिए गठित हो। हाँ
2 रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़ से सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के तहत जीवित पंजीकृत हो। रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़ से सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के तहत जीवित पंजीकृत हो। हाँ
3 जिला/संभाग/राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में भागीदारी। जिला/संभाग/राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में भागीदारी। हाँ
4 राष्ट्रीय खेल फेडरेशन से संबद्धता / राज्य खेल संघ से संबद्धता / जिला खेल संघ से संबद्धता। राष्ट्रीय खेल फेडरेशन से संबद्धता / राज्य खेल संघ से संबद्धता / जिला खेल संघ से संबद्धता। हाँ
5 राष्ट्रीय खेल फेडरेशन, भारत सरकार युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय या भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता हो। राष्ट्रीय खेल फेडरेशन, भारत सरकार युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय या भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता हो। हाँ
6 ओलंपिक या एशियाड या कामनवेल्थ में शामिल / राज्य संघ के मामले में कम से कम 9 जिला इकाइयाँ / जिला खेल संघ के मामले में कम से कम 4 इकाइयाँ। ओलंपिक या एशियाड या कामनवेल्थ में शामिल / राज्य संघ के मामले में कम से कम 9 जिला इकाइयाँ / जिला खेल संघ के मामले में कम से कम 4 इकाइयाँ। हाँ
7 कोई भी व्यक्ति यदि एक से अधिक खेलों में राज्य स्तरीय संघ का अध्यक्ष या सचिव या कोषाध्यक्ष है तो उससे संबंधित किसी एक राज्य खेल संघ को मान्यता दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति यदि एक से अधिक खेलों में राज्य स्तरीय संघ का अध्यक्ष या सचिव या कोषाध्यक्ष है तो उससे संबंधित किसी एक राज्य खेल संघ को मान्यता दी जाएगी। हाँ
8 अधिकारी द्वारा संस्था के निरीक्षण/अनुशंसा। अधिकारी द्वारा संस्था के निरीक्षण/अनुशंसा। हाँ
9 निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट अ में आवेदन। निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट अ में आवेदन। हाँ
10 वर्तमान पदाधिकारी/प्रबंधकारिणी की सूची एवं नियमावली रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी से अभिप्रमाणित। वर्तमान पदाधिकारी/प्रबंधकारिणी की सूची एवं नियमावली रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी से अभिप्रमाणित। हाँ
11 संघ का अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष राज्य में निवासरत होना चाहिए। संघ का अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष राज्य में निवासरत होना चाहिए। हाँ
12 संघ अपने संविधान में संचालनालय द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों के तहत संशोधन/पालन करने हेतु सहमति। संघ अपने संविधान में संचालनालय द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों के तहत संशोधन/पालन करने हेतु सहमति। हाँ
13 विभागीय मान्यता प्राप्ति के पश्चात ही संघ/संस्था शासन से अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र। विभागीय मान्यता प्राप्ति के पश्चात ही संघ/संस्था शासन से अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र। हाँ
14 एक खेल में एक ही राज्य/जिला इकाई को मान्यता प्रदान की जायेगी। यदि एक ही खेल के दो या दो से अधिक राज्य/जिला इकाई द्वारा विभागीय मान्यता हेतु दावेदारी प्रस्तुत की जाती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय फेडरेशन/राज्य संघ द्वारा किसी एक संघ की संबद्धता प्रदान करने हेतु अनुशंसा करने के उपरांत ही मान्यता प्रदान की जायेगी। एक खेल में एक ही राज्य/जिला इकाई को मान्यता प्रदान की जायेगी। यदि एक ही खेल के दो या दो से अधिक राज्य/जिला इकाई द्वारा विभागीय मान्यता हेतु दावेदारी प्रस्तुत की जाती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय फेडरेशन/राज्य संघ द्वारा किसी एक संघ की संबद्धता प्रदान करने हेतु अनुशंसा करने के उपरांत ही मान्यता प्रदान की जायेगी। हाँ
🔐 लॉग-इन करे
🧾 फॉर्म देखें
फॉर्म देखें
₹ शुल्क संबंधित जानकारी

आवेदन कहाँ करें?

सेवा सेतु केंद्र : ₹30.0
ऑनलाइन : ₹30.0
📞 संपर्क
सेवा सेतु केंद्र
⏳ समय सीमा

30 दिन