स्क्रीन रीडर
logo

नल कनेक्शन हेतु आवेदन ग्राम पंचायत के लिए

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
📑 परिचय
नल जल कनेक्शन हेतु आवेदन

छत्तीसगढ़ में नल कनेक्शन जल आपूर्ति का बड़ा माध्यम बन गया है। जलापूर्ति के लिए घरेलू, व्यावसायिक अथवा संस्थागत आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन सुविधा प्रदान की जा रही है। नए नल कनेक्शन के लिए इच्छुक आवेदक छत्तीसगढ़ सेवा सेतु पोर्टल पर उपलब्ध सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ-साथ सेवा सेतु केंद्र (एलएसके) और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन जमा करने का विकल्प भी उपलब्ध है।

यह सेवा नगर निगम, नगरपालिका या ग्राम पंचायत क्षेत्र के उन घरों, निवासियों और प्रतिष्ठानों पर लागू होती है, जहाँ पानी की आपूर्ति स्थानीय निकाय करता है। आवेदन करने वाला व्यक्ति संपत्ति का मालिक या अधिकृत निवासी होना चाहिए।

आवेदन करने के लिए नागरिक सेवा सेतु पोर्टल पर पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करें और ‘जल नल कनेक्शन’ सेवा का चयन करें। आवेदन पत्र में संपत्ति तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें।

यदि आवेदक सेवा केंद्र (एलएसके) और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से आवेदन करते हैं, तो कम्प्यूटर ऑपरेटर उनकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे। आवेदन जमा करने पर एप्लिकेशन रेफरेंस नंबर (ARN) जेनरेट होता है। आवेदकों के लिए निर्धारित कनेक्शन शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है।

📑 आवश्यक दस्तावेज
क्रम सं दस्तावेज़ प्रकार सहायक दस्तावेज अनिवार्य प्रारूप
1 निवास का प्रमाण मूल निवासी प्रमाण पत्र हाँ
राशन कार्ड
बिजली का बिल
अन्य
घर या भूमि का दस्तावेज़
वार्ड सदस्य, स्थानीय विधायक / सांसद से प्रमाण पत्र
2 बी.पी.एल. प्रमाण बी.पी.एल. प्रमाण पत्र नहीं
3 कर रसीद कर रसीद हाँ
4 सहमति पत्र सहमति पत्र नहीं
🔐 लॉग-इन करे
🧾 फॉर्म देखें
फॉर्म देखें
₹ शुल्क संबंधित जानकारी

आवेदन कहाँ करें?

सेवा सेतु केंद्र : ₹30.0
ऑनलाइन : ₹30.0
📞 संपर्क
सेवा सेतु केंद्र
⏳ समय सीमा

30 दिन